Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व बी पी एल कार्ड धारको के लिए इस योजना का आयोजन किया है. जो गरीब परिवार अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है वो इस मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठा सकते है.
इस योजना के अंतर्गत विधवा व तलाकशुदा महिलाओ को भी भाग लेने की अनुमति है. मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में भाग लेने के लिए हम ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते है.
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana UP 2023 के बारे में
योजना के बारे में | UP Samuhik Vivah Yojana |
लागू की गई | उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य की गरीब परिवारों की बेटियां |
उद्देश्य | बेटियों के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता | 51000 रूपए/- |
केटेगरी | उत्तर प्रदेश सरकारी योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन व ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://www.shadianudan.upsdc.gov.in/ |
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana के लाभ
इस योजना का लाभ गरीब परिवार व बी पी एल में आने वाले परिवार की बेटियो को दिया जाता है.
विधवा व तलाकशुदा महिलाओ को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है.
इस सामूहिक विवाह आयोजन में शादी के हर जोड़े को 51000 रूपए दिए जाते है इसमें से 35000 रूपए कन्या के खाते में व 10000 रूपए शादी में काम आने वाली जरुरी चीजो पर खर्च किये जाते है तथा 6000 रूपए विवाह आयोजन पर.
यह भी पढ़े: Mukhymantri Kanya Vivah Yojana List 2023: मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लिस्ट कैसे देखें
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana पात्रता
इसके अंतर्गत कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होने पर ही हम पंजीकरण करा सकते है.
तलाकशुदा महिला भी इस योजना का लाभ उठा सकती है अगर उनका तलाक क़ानूनी तौर पर हुआ है.
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana में आवेदन कैसे करे
अगर आप इस सामूहिक विवाह योजना का लाभ उठाना चाहते है तो सामूहिक विवाह की वेबसाइट shadianundan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते है.
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का पंजीकरण नगर निगम लखनऊ द्वारा भी नि:शुल्क किया जा रहा है.
ये भी पढ़े: UP Samuhik Vivah Yojana 2023: यूपी सामूहिक विवाह योजना के लिए कैसे करें आवेदन, जाने पूरी प्रक्रिया
इसी तरह की खबरों व योजनाओ के लिए हमारी वेबसाइट India Government Yojana को बुकमार्क करे.