Ladli Laxmi Yojana Eligibility: केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सामाजिक उत्थान के लिए समय-समय पर नई योजनाओं को शुरू किया जाता है. ऐसी ही एक स्कीम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के शेक्षणिक स्तर तथा स्वास्थय में सुधार करना है.

Ladli Laxmi Yojana Eligibility
मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 01 अप्रैल 2007 से प्रारम्भ की गई. इस स्कीम के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर उसकी शिक्षा एवं शादी का खर्चा सरकार उठाती है. हाल ही में इस योजना के 15 साल पूरे होने पर सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की भी शुरुआत की है. इसके साथ ही कौन लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी है. आइये जानते हैं, लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता/शर्तों के बारे में.
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इन बेटियों को ही मिलेगा, लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ
- बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी होने चाहिए.
- बालिका का जन्म 01 जनवरी 2006 अथवा इसके पश्चात् हुआ है.
- बालिका स्थानीय आंगनवाडी केंद्र में पंजीकृत हो.
- माता-पिता आयकर दाता न हो.
- माता-पिता जिनकी दो या दो से कम संतान हो, दूसरी संतान के जन्म के बाद परिवार नियोजन अपनाया हो.
- प्रथम प्रसव से जन्मी बालिका को बिना परिवार नियोजन के लाभ दिया जाएगा.
- द्वितीय प्रसव से जन्म बालिका को लाभ दिए जाने हेतु माता/पिता को परिवार नियोजन अपनाना आवश्यक है.
- एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा.
- प्रथम प्रसूति के समय एक साथ 03 बच्चियां होने पर भी तीनों बच्चियों को लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा.
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