Kanya Suraksha Yojana: लड़कियों के सामाजिक उत्थान के लिए केंद्र और राज्य सरकार की और से कई प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है. इसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा बेटियों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना है. आइये जानते हैं, इस योजना के बारे में एवं कैसे लें इस योजना का लाभ.

क्या है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य लड़का एवं लड़की में होने वाले भेदभाव को कम करना है, बाल विवाह एवं कन्या भ्रूर्ण हत्या जैसे अपराधों को ख़त्म करना है. इस योजना के तहत बिहार सरकार लड़की के जन्म के साथ ही 2000 रूपए बैंक में जमा कर दिए जाते है. यह राशि लड़की के 18 वर्ष पूर्ण होने तक जमा रहती है और इस पर ब्याज दिया जाता है. यदि लड़की की मृत्यु 18 वर्ष से पहले हो जाती है तो यह राशि महिला विकास निगम, बिहार को ट्रान्सफर कर दिया जाता है.
- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना ब्याज दर
- मुख्यमंत्री बालक/बालिका प्रोत्साहन योजना
मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा के लिए पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को ही इस योजना का लाभ मिलता है.
- इस योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों को दिया जाता है.
- कन्या सुरक्षा योजना का लाभ 22 नवम्बर 2007 के बाद जन्मी बालिकाओं को ही मिलता है.
- बेटी के जन्म के तीन साल बाद तक ही इस योजना में आवेदन किया जा सकता है.
योजना के लिए जरुरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर आदि
कैसे लें कन्या सुरक्षा योजना का लाभ
बिहार मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा. आप अपने नजदीकी आंगनवाडी केंद्र में जाकर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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