Join Our Telegram Group Join Now
Join Our WhatsApp Group Join Now

Jharkhand Fasal Rahat Yojana: झारखण्ड फसल राहत योजना ऑनलाइन आवेदन, एप्लीकेशन फॉर्म

Jharkhand Fasal Rahat Yojana: झारखण्ड राज्य सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के स्थान पर झारखण्ड के किसानों के लिए स्वयं की फसल राहत योजना (crop relief scheme) शुरू की है. झारखंड की फसल बीमा योजना (Jharkhand crop insurance scheme) 29 दिसंबर 2020 को शुरू की जाएगी, लेकिन इसे लागू होने में तीन महीने लगेंगे।

Jharkhand Fasal Rahat Yojana

Jharkhand Fasal Rahat Yojana

फसल राहत योजना (Fasal Rahat Yojana) एक क्षतिपूर्ति योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों (Farmer) को फसल क्षति के लिए सुरक्षा कवच प्रदान करना है। यह योजना झारखंड में भूमि के साथ-साथ भूमिहीन किसानों को भी कवर करेगी। कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग कार्यान्वयन प्राधिकरण होगा और यह एक परियोजना प्रबंधन इकाई के साथ मिलकर काम करेगा, जो तकनीकी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए एक परामर्श फर्म होगी। योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, फसल विविधीकरण, कृषि में तेजी से विकास और प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त करना है।

Balaram Scheme 2020: 7 लाख भूमिहीन किसानों को दिया जाएगा 1,040 करोड़ रुपये का कृषि ऋण, जानिये सम्पूर्ण विवरण

झारखंड सरकार क्यों बदल रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना?

जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाता है। झारखंड ने पिछले तीन वर्षों में 512.55 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि मुआवजे का दावा निपटान सिर्फ 82.86 करोड़ रुपये था जो कुल प्रीमियम का केवल 16% था।

इसके अलावा, वास्तविक कवर की तुलना में किसानों की संख्या में भी काफी हद तक असमानता है। पिछले तीन वर्षों में, 33.79 लाख पंजीकृत किसानों में से केवल 2.25 लाख को ही योजना का लाभ मिला। राज्य सरकार ने कहा कि चूंकि वह आधा बीमा प्रीमियम देती है, इसलिए वह उस राशि का उपयोग प्रत्यक्ष मुआवजे के लिए करेगी।

झारखंड फसल राहत योजना के लिए पात्रता और आवश्यक दस्तावेज

  • किसान झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • जो किसान किसी बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं, वे इस योजना के तहत पात्र होंगे।
  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • किसान का आईडी कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • भूमि का विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • फ़ोन नंबर

योजना के लिए किसान कैसे आवेदन कर सकते हैं?

योजना का लाभ उठाने के लिए, एक किसान को अपना आधार नंबर या “आधार के लिए अपने नामांकन का प्रमाण” प्रस्तुत करना होगा। योग्य किसानों को केवल ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से नामांकित किया जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि वे कई स्वयंसेवकों और ग्राहक सेवा बिंदु ऑपरेटरों को प्रशिक्षित करेंगे जो ग्रामीण क्षेत्रों में एक मिनी बैंक के रूप में कार्य करते हैं, ताकि किसानों को खुद को पंजीकृत करने में मदद मिल सके।

पोर्टल में ग्राम सभा द्वारा सत्यापित किसानों को अपनी जमीन का विवरण, बोई जाने वाली फसल का नाम, बोई जाने वाली फसल का क्षेत्र, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या, स्व-घोषणा आदि दर्ज करना होगा। एक बार उनका नामांकन हो जाने के बाद, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक कोड भेजा जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड धारक 170 लाख किसानों को 1.54 लाख करोड़ के रियायती ऋण प्रदान किये जाएंगे

झिंकरी के किसान नकदी फसल की खेती करके लाखों कमा रहे हैं! जाने कैसे

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है, और इसके अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल हैं? जाने विस्तार से

Leave a Comment