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Pm Jeevan Jyoti Bima Yojana में सरकार को देने होंगे मात्र ₹436, वापस मिलेंगे ₹2 लाख, देश की जनता कर रही है जमकर आवेदन

Pm Jeevan Jyoti Bima Yojana: देश में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों द्वारा लोगो को लाभ देने के लिए ऐसी ही योजनाओ का संचालन करती है अब केंद्र सरकार द्वारा भी एक ऐसी ही योजना का संचालन किया गया है यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में शुरू की गई थी जिसका नाम है पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना इसके अंतर्गत एक साल का जीवन बीमा किया जाता है.

आज हम आपको इस योजना के बारे में सम्पूर्ण जानकारी इस पेज के माध्यम से प्रदान करेंगे आपको इससे जुडी पूरी जानकारी के लिए हमारे इस पेज को लास्ट तक पढना होगा.

Pm Jeevan Jyoti Bima Yojana सरकार को देने होंगे मात्र ₹436, वापस मिलेंगे ₹2 लाख

सरकार इस बीमा योजना के तहत देश के हर वर्ग के नागरिको को बहुत कम राशि में इंश्योरेंस की सुविधा उपलब्ध करवाती है यह प्रधानमंत्री का एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है इसका उद्देश्य देश के लोगो को आर्थिक रूप से मजबूत करना व सुरिक्षत रखना है.

इसमें हर साल के लिए केवल 436 रूपए का इंश्योरेंस देना होता है जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से करवा सकता है और 2 लाख रूपए तक का क्लेम कर सकता है इससे पहले इस योजना में पॉलिसी के लिए 330 रूपए देने पड़ते थे लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 436 रूपए कर दिया गया इसमें इंश्योरेंस का प्रीमियम एक जून से 30 मई तक के लिए मान्य रहता है.

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इस पॉलिसी को 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है इसे आप घर बैठे मोबाइल के जरिए नेट बैंकिंग के माध्यम से इस बीमा योजना में भाग ले सकते है इसकी मैच्योरिटी की समय सीमा 55 साल तक के लिए है हर साल इसको रिन्यू करवाना होता है.

अगर आप बीच में इसे जमा नही करवाते है तो आपको इस पॉलिसी का लाभ नही दिया जायेगा इस योजना के अंतर्गत अब तक 16 करोड़ से भी अधिक खातो को कवर किया गया है और 13 करोड़ से अधिक की राशि को सेटल किया गया है.

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पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना लेने के लिए किन दस्तावेजो की होती है जरुरत

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको पॉलिसी के तहत आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजो की जरुरत होती है इसे आप सार्वजानिक क्षेत्र के बैंको में जाकर अप्लाई कर सकते है.

इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी को 2 लाख रूपए तक का क्लेम दिया जाता है अगर पॉलिसी धारक इस पॉलिसी की समय सीमा को पूरा कर लेता है और उसे कुछ नही होता है तो उसे इस योजना में लाभ नही दिया जाता है.

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