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PM Kisan Maandhan Yojana: किसानों को मिलेगी सालाना 36000 रुपये की पेंशन, लाभ लेने के लिए ऐसे करें आवेदन

PM Kisan Maandhan Yojana: लाखों किसानों (Farmer) ने केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (Pradhan Mantri Kisan Maandhan Yojana) के लिए पंजीकृत / आवेदन किया है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत, 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, किसानों को प्रति माह 3000 रुपये यानि 36,000 रुपये सालाना पेंशन मिलेगी।

PM Kisan Maandhan Yojana

पीएम किसान मानधन योजना किसानों के लिए शुरू की गई लाभकारी योजना है क्योंकि यह उनके बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक मदद करेगा। इस योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया चल रही है, इसलिए जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है वे इस सरकारी योजना (Government Scheme) का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। इस ब्लॉग में हमने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करें इसकी पूरी जानकारी दे रखी है. इसलिए आप योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आर्टिकल को अंत तक जरुर पढ़ें.

पीएम किसान मानधन योजना के लाभ

कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) के अधिकारियों के अनुसार, पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana) पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं होगा। अगर कोई किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) का लाभ उठा रहा है तो इसके लिए अलग से कोई दस्तावेज नहीं लिया जाएगा।

इस योजना के तहत, किसान सीधे पीएम किसान योजना (PM Farmer Scheme) से प्राप्त लाभों में से अपना योगदान दे सकते हैं। इस तरह, उन्हें सीधे अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 18 से 40 वर्ष के बीच के किसान प्रधानमंत्री किसान योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं।

किसानों को कितना अंशदान करना होगा?

किसानों को प्रवेश की उम्र के आधार पर मासिक 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक मासिक अंशदान करना होगा.

यदि कोई इस योजना को बीच में ही छोड़ना चाहे तो क्या करें?

अगर कोई किसान (Farmer) बीच में पीएम-केएमवाई (PM-KMY) छोड़ना चाहता है, तो उसका पैसा खत्म नहीं होगा। उनके जाने तक जो पैसा जमा किया गया है, वह उनके बचत बैंक खाते में बराबर ब्याज के साथ मिलेगा। यदि किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत राशि मिलती रहेगी। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) किसानों के पेंशन फंड का प्रबंधन करेगा।

कितने पैसे देने होंगे?

जितना प्रीमियम का भुगतान किसान द्वारा किया जाएगा उतना है सरकार द्वारा किया जाएगा. इसका न्यूनतम प्रीमियम 55 रुपये है और अधिकतम 200 रूपए है. यदि कोई बीच में पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो किसान को ब्याज के साथ जमा राशि मिलेगी। अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह 1500 रुपये मिलेंगे।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया

  • पीएम-केएमवाई (PM-KMY) नामांकन ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से या विभिन्न राज्यों में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से किया जा सकता है। नामांकन मुफ्त है।
  • ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से स्व-नामांकन के लिए, यहाँ क्लिक करें
  • कॉमन सर्विस सेंटर (Common Service Centre) के माध्यम से नामांकन के लिए किसानों (Farmer) को अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक / खाता विवरण के साथ निकटतम सीएससी पर जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले नामांकन के लिए रु .30 / – का शुल्क लेंगे।
  • CSC में विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर या VLE नाम, जन्मतिथि, जीवनसाथी / नॉमिनी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि जैसे विवरण लेने के बाद ऑन-लाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करेगा।

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