Dayalu Yojana Haryana: हरियाणा सरकार द्वारा अन्त्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना की शुरुआत की गयी है. इस स्कीम के तहत अन्त्योदय परिवारों के किसी सदस्य की मृत्यु या दिव्यान्गता की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. इस योजना का संचालन हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से किया जाएगा.
जानिये क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय (दयालु) योजना
मुख्यमंत्री श्री मनोहरलाल खट्टर जी द्वारा दयालु योजना की शुरुआत हरियाणा निवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान की गयी. मुख्यमंत्री दयालु योजना (Mukhyamantari Dayalu Yojana) के तहत यदि अन्त्योदय परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु या स्थाई रूप से विकलांग होने की स्थिति में, परिवार पहचान पत्र (PPP) में सत्यापित डाटा के आधार पर 1 से 2 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी. यह वित्तीय सहायता डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी.
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हरियाणा दयालु योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि का विवरण
हरियाणा दयालु योजना के तहत आयुवर्ग के अनुसार लाभ प्रदान किया जाएगा, जो निम्नप्रकार है:-
आयु वर्ग | प्रदान की जाने वाली धनराशि |
5 से 12 वर्ष | 01 लाख रुपए |
13 से 18 वर्ष | 02 लाख रुपए |
19 से 25 वर्ष | 03 लाख रुपए |
26 से 40 वर्ष | 05 लाख रुपए |
41 से 50 वर्ष | 02 लाख रुपए |
51 से 60 वर्ष | 02 लाख रुपए |
दयालु योजना का लाभ लेने के लिए क्या होगी पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक अन्त्योदय परिवार से होना चाहिए.
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इस योजना के तहत 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के नागरिक ही पात्र होंगे.
- दयालु योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा.
- दयालु योजना का लाभ परिवार पहचान पत्र के आधार पर दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री दयालु योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- अन्त्योदय राशन कार्ड
- मृत्यु अथवा विकलांगता प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार पहचान पत्र (PPP)
- बैंक खाते का विवरण
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
कैसे लें दयालु योजना हरियाणा का लाभ
हरियाणा सरकार द्वारा दीन दयाल उपाध्याय (दयालु) योजना को शुरू करने की घोषणा की है, अभी आवेदन अथवा रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गयी है. सूत्रों के मुताबिक़ जल्द ही दयालु योजना हरियाणा में आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. उसके बाद उम्मीदवार इस योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं.
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