Pan Card News: कुछ समय पहले सरकार ने घोषणा की थी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सरकार ने पहले 31 मार्च आखिरी तारीख तय की थी. लेकिन बाद में इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया. अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है। अब आप अपने पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर सकते. पैन कार्ड का इस्तेमाल करने से पहले आपको इसे एक्टिवेट करना होगा.
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है.
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो अब आपको 6000 रुपये चुकाने होंगे. साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 और असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइल करने में भी आपको काफी समय लगेगा। सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट करना होगा. पैन कार्ड को दोबारा एक्टिवेट कराने में अधिकतम 30 दिन का समय लगता है. इनकम टैक्स की जानकारी देने के लिए PAN का सक्रिय होना बहुत जरूरी है. आईटीआर जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. अगर आप अपना रिटर्न बहुत देर से जमा करते हैं तो आपको जुर्माना देना होगा।
6000 रुपये जुर्माना देना होगा
सरकार ने आईटीआर की आखिरी तारीख 31 जुलाई तय की है, अगर आप 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो आपको 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही आपको अपना पैन कार्ड दोबारा एक्टिवेट कराने के लिए एक हजार रुपये का शुल्क भी देना होगा. कुल मिलाकर आपको 6000 रुपए का नुकसान होगा।
हर हाल में 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करना जरूरी है
तय तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर आपको छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए आप शेयर बाजार में होने वाले घाटे को अगले वित्तीय वर्ष में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे. इसके साथ ही आपको अलग से जुर्माना भी देना होगा और बकाया टैक्स राशि पर ब्याज भी देना होगा. 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको जल्द से जल्द अपने पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए आवेदन करना होगा। आवेदन तिथि से 30 दिन बाद आपका कार्ड पुनः सक्रिय हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपका पैन कार्ड निष्क्रिय माना जाएगा.
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