Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY): कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के तत्वाधान में अटल बीमित व्यक्ति योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की नौकरी छूट गयी है तो उसे 50 प्रतिशत सैलरी दी जाएगी. इस योजना का लाभ सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट (ESIC) के तहत रजिस्टर्ड हैं.
जिन लोगों ने कोरोना काल या अन्य कारणों से नौकरी खो दी हैं एवं वह ईएसआईसी के सदस्य हैं वह राहत पाने के लिए विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट www.esic.in पर ऑनलाइन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, एवं तीन महीने की 50 फ़ीसदी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं.
बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत राहत दर को बढाकर 25% से 50% कर दिया। साथ ही कोरोना वायरस एवं लॉकडाउन के कारण रोजगार गंवाने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ-साथ वेतन बृद्धि का भी निर्णय लिया गया है. पहले इस योजना के तहत नौकरी जाने पर 90 दिनों के भीतर योजना के तहत राहत देने का प्रावधान था, लेकिन अब इसे 30 दिन ही कर दिया गया है.
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श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार की अध्यक्षता में ईएसआई कॉर्पोरेशन ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) को 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 यानी एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. भारत सरकार की योजना का लाभ सिर्फ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जो ESIC से बीमित हैं और दो साल से अधिक समय नौकरी कर चुके हो साथ हि आधार और बैंक अकाउंट डेटा बेस से जुड़ा होना जरूरी है.
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना फॉर्म डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं.
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