राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS): हमारे देश में लगभग प्रत्येक राज्य में कई पेंशन योजनाएं संचालित है, जैसे विधवा पेंशन योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि. इन योजनाओं के बारे उपयुक्त जानकारी न होने के कारण लोग इन योजनाओं लाभ लेने से वंचित रह जाते है. आज के लेख में हम आपको केंद्र सरकार द्वारा संचालित “national pension scheme 2020” के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. समस्त जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
राष्ट्रीय पेंशन योजना 2020 Highlights
योजना का नाम | National Pension Scheme |
इनके द्वारा शुरू की गयी | केंद्र सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | पेंशन द्वारा वित्तीय सहायता |
लाभार्थी | देश के वृद्धजन ,विधवा महिलाये ,विकलांग व्यक्ति |
राष्ट्रीय पेंशन योजना क्या है ?
यह एक पेंशन योजना है, जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है. इस राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदक को 55 रूपए से लेकर 200 रूपए तक इस योजना में निवेश करना पड़ता है, और 60 वर्ष की उम्र के पश्चात लाभार्थी को प्रति माह 3000 रूपए दिए जाते है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना के प्रकार
राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत तीन पेंशन श्रेणियाँ आती है जो निम्न प्रकार है :-
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना – मजदूरों और श्रमिकों के लिए
- प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना – किसानों के लिए
- प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना – व्यापारियों के लिए
इस पोस्ट में हम राष्ट्रीय पेंशन योजना (व्यापारी या स्वरोजगारियो योजना) के बारे में बात करेंगे.
व्यापारियों और स्वरोजगारियों के लिए – राष्ट्रीय पेंशन योजना
व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एक सरकारी योजना है जो दुकानदार, खुदरा व्यापारियों और स्व-नियोजित व्यक्तियों की बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना की विशेषताएं:
- 60 वर्ष आयु के बाद आवेदनकर्ता को 3000 रू प्रतिमाह पेंशन दी जाएंगी।
- स्वेच्छिक व अंशदायनी पेंशन योजना।
- जितने रूपये आप जमा करेंगे उतने रूपये सरकार भी जमा करेंगी।
- आवेदनकर्ता को 55 रु से लेकर 200 रु मासिक योगदान देना होगा।
- इस पेंशन का भुगतान आप LIC के द्वारा भी कर सकते है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतु पात्रता
- व्यक्ति स्व-नियोजित दुकान मालिक, खुदरा मालिक या अन्य व्यापारी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की उम्र 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बिच होनी चाहिये।
- व्यापार का वार्षिक टर्नओवर 1.50 करोड़ से कम होना चाहिये।
- EPFO, ESIC, NPS या PM-SYM का सदस्य या आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे ?
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेण्टर (CSC Center) जा कर इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते है।
राष्ट्रीय पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर
योजना सम्बंधित किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए ये नंबर पर कॉल करे – 18002676888
Latest India Govt Yojana 2020 | Check |
सभी ताज़ा खबरे | यहाँ देखें |
PM Kisan Samman Nidhi Yojana | Check |
Leave a Comment